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प्रवेश और वीज़ा

भारत के नागरिकों के लिए हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) वीज़ा

भारत के नागरिक को 14 दिन तक के प्रवास के लिए हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) का वीज़ा नहीं चाहिए।

वीज़ा की ज़रूरत नहीं

आप ठहर सकते हैं
14 दिन
लागत
नि:शुल्क
वैधता
पंजीकरण 6 महीने के लिए मान्य

भारतीय नागरिकों को यात्रा से पहले नि:शुल्क आगमन-पूर्व पंजीकरण (PAR) ऑनलाइन पूरा करना होगा, जिसके लिए भारतीय पासपोर्ट कम से कम छह महीने के लिए वैध होना चाहिए। हर यात्रा 14 दिन तक की हो सकती है और पंजीकरण छह महीने के लिए मान्य है। लंबे प्रवास, काम या पढ़ाई के लिए वीज़ा चाहिए।

13 अक्टू॰ 2026 को आधिकारिक पेज से जाँचा गया: immd.gov.hk

आधिकारिक स्रोत

नियम बदलते रहते हैं: बुकिंग से पहले हमेशा आधिकारिक सरकारी साइट या दूतावास से पुष्टि करें।

जाने से पहले

हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) ट्रिप किट खोलें

आपातकालीन नंबर, प्लग, स्वास्थ्य, ऐप, रीति-रिवाज और आपके काम के वाक्यांश, दो पन्नों में जिन्हें आप सहेज या प्रिंट कर सकते हैं।

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